महराजगंज। जिले में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत चौक थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में एक 15 वर्षीय किशोर को निरुद्ध किया है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई संबंधित मुकदमे में की गई है। निरुद्ध किए गए किशोर के संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में की गई। कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक महराजगंज के नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी निचलौल के कुशल पर्यवेक्षण में थाना चौक पुलिस टीम द्वारा की गई।
पुलिस के मुताबिक, थाना चौक में दर्ज मु0अ0सं0 133/2026 से संबंधित मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 76 और 87 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत मामला दर्ज है। इसी मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 15 वर्षीय किशोर को निरुद्ध किया गया।
दरहटा गांव स्थित घर से किया गया निरुद्ध
थाना चौक पुलिस के अनुसार, पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 09 अगस्त 2026 को दोपहर 12:10 बजे ग्राम दरहटा स्थित किशोर के घर से उसे निरुद्ध किया। पुलिस ने बताया कि मामले में किशोर के संबंध में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
चूंकि निरुद्ध किया गया किशोर नाबालिग है, इसलिए पुलिस द्वारा उसके साथ सामान्य आरोपी की तरह कार्रवाई न करते हुए किशोर न्याय से संबंधित निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद उसे बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
नाबालिग से जुड़े मामलों में विशेष कानूनी प्रक्रिया
नाबालिग बालिका से संबंधित मामलों में पुलिस और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी अधिक संवेदनशील हो जाती है। ऐसे मामलों में पीड़ित बालिका की पहचान और उसकी निजता की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसी वजह से पुलिस और मीडिया को भी ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करते समय कानून द्वारा निर्धारित प्रावधानों और बाल संरक्षण से जुड़े नियमों का ध्यान रखना होता है।
पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कानून है। इसके तहत बच्चों से जुड़े मामलों में विशेष कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। वहीं, यदि किसी मामले में आरोपी या कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति स्वयं नाबालिग है तो उसके लिए किशोर न्याय कानून के तहत अलग प्रक्रिया निर्धारित है।
चौक थाना पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में भी पुलिस ने 15 वर्षीय किशोर को निरुद्ध कर उसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू की है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की प्रक्रिया संबंधित न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष पूरी की जाएगी।
पुलिस टीम ने की कार्रवाई
इस कार्रवाई में थाना चौक के उपनिरीक्षक राजवेन्द्र यादव तथा कांस्टेबल अभय कुमार सिंह शामिल रहे। पुलिस टीम ने ग्राम दरहटा पहुंचकर किशोर को निरुद्ध किया और इसके बाद उसे आवश्यक विधिक प्रक्रिया के लिए पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न मामलों में वांछित और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस की अपील
नाबालिग बच्चों से जुड़े मामलों में पुलिस ने आम लोगों से भी संवेदनशीलता बरतने की अपील की है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने, पीड़ित या संबंधित नाबालिग की पहचान सार्वजनिक करने अथवा सोशल मीडिया पर अपुष्ट जानकारी प्रसारित करने से बचना जरूरी है।
पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कार्रवाई कानून के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। किशोर को बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे का निर्णय लिया जाएगा।
चौक थाना पुलिस की कार्रवाई
थाना चौक पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में उल्लेखित धाराओं के आधार पर विवेचना की जा रही है। मामले से जुड़े तथ्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई संबंधित कानून और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार होगी।
पुलिस विभाग की ओर से जारी जानकारी में स्पष्ट किया गया है कि 15 वर्षीय किशोर को 09 अगस्त 2026 को दोपहर 12:10 बजे ग्राम दरहटा स्थित उसके घर से निरुद्ध किया गया। इसके बाद आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है और उसे बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। साथ ही नाबालिगों से जुड़े मामलों में कानून के तहत संवेदनशील और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
नोट: नाबालिग बालिका और निरुद्ध किशोर की पहचान उजागर करने वाली कोई व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित नहीं की गई है।
